6:10 am Saturday , 24 May 2025
BREAKING NEWS

ऑपरेशन कन्विक्शन

*प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 07-01-2025*

*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से लूट के आरोपित अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 40,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2002 धारा 394/397/411 भादवि बनाम अनवार पुत्र बदलू निवासी ग्राम म0न0 साहबगंज थाना बिल्सी जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री ए0बी0 सैफी द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट जनपद बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 07-01-2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त अनवार उपरोक्त को धारा 394 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त अनवार उपरोक्त को धारा 397 भादवि के अन्तर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त अनवार उपरोक्त को धारा 411 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी तथा लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा विवेचक उ0नि0 श्री ए0बी0 सैफी का योगदान सराहनीय रहा ।