ऑपरेशन कन्विक्शन: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 45 हजार रुपये अर्थदंड
बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म, अपहरण एवं विवाह के लिए बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में न्यायालय ने मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना सहसवान पर वर्ष 2010 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 1885/10 धारा 363, 366 एवं 376 भादवि में विवेचक निरीक्षक अशोक कुमार सिंह द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस मामले को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित कर समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी कराई गई।
माननीय एडीजे/एफटीसी-प्रथम/सीएडब्ल्यू कोर्ट, बदायूं ने शुक्रवार को आरोपी अनीस अहमद को दोषी ठहराते हुए धारा 363 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
वहीं, मामले में नामजद अन्य अभियुक्त अबरार, शकील, असरार उर्फ इसरार एवं आले हसन को साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल रामेन्द्र कुमार, विवेचक निरीक्षक अशोक कुमार सिंह तथा लोक अभियोजक एडीजीसी मदन लाल राजपूत के योगदान की सराहना की गई।
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