इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 41 साल पुरानी आपराधिक अपील खारिज कर दी। अदालत ने करीब 49 वर्ष पहले 300 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए चकबंदी लेखपाल की एक वर्ष की जेल की सजा को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में समय बीत जाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती
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