हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता
बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर कुल ₹21,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना हजरतपुर में वर्ष 2016 में दर्ज मु0अ0सं0 80/2016 (धारा 147/302/149 भादवि) से संबंधित है। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक निरीक्षक रविन्द्र कुमार वर्मा द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट, बदायूं में प्रेषित किया गया था।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर इस मुकदमे को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित किया गया। मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग एवं पुलिस टीम के समन्वय से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।
दोषी अभियुक्त
रामविकास यादव पुत्र राम बहादुर, निवासी धनी नंगला, थाना हजरतपुर, जनपद बदायूं।
झब्लू उर्फ दिलीप कुमार पुत्र हरीश उर्फ हरीशचंद्र जाटव, निवासी ग्राम आजमपुर विसौरिया, थाना हजरतपुर, जनपद बदायूं।
छत्रपाल पुत्र टोड़ी भूर्जी, निवासी ग्राम आजमपुर विसौरिया, थाना हजरतपुर, जनपद बदायूं।
न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा
धारा 302/149 भादवि के तहत प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹20,000 अर्थदंड।
अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास।
धारा 147 भादवि के तहत 01 वर्ष का कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।
अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास।
सराहनीय योगदान
मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विनोद, विवेचक निरीक्षक रविन्द्र कुमार वर्मा तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के प्रयासों की पुलिस विभाग ने सराहना की।
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