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ऑपरेशन कन्विक्शन का बड़ा असर: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 साल की सजा

बदायूं

ऑपरेशन कन्विक्शन का बड़ा असर: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 साल की सजा, बदायूँ पुलिस की सशक्त पैरवी रंग लाई

उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्त्वाकांक्षी अभियान #OperationConviction के तहत बदायूँ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन में प्रभावी और मजबूत पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को माननीय न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
थाना कादरचौक में वर्ष 2009 में दर्ज मु0अ0सं0 601/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी जमील पुत्र रशीद कुरैशी निवासी रमजानपुर को न्यायालय एडीजे-06 कोर्ट, बदायूँ द्वारा 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक ए.एस. सैफी द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। इसके बाद इस केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से तालमेल स्थापित कर निरंतर मॉनिटरिंग की गई।
मामले में पैरोकार आरक्षी शिवम कुमार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, वहीं लोक अभियोजक सुभाष चन्द्र शर्मा ने भी मजबूती से पक्ष रखा। सभी के संयुक्त प्रयासों से अभियोजन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई और आखिरकार आरोपी को सजा दिलाई गई।

केशव गुप्ता की रिपोर्ट

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