थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 411/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट बनाम आशाराम पुत्र धनपाल निवासी ग्राम करगैना थाना सुभाषनगर जनपद बरेली की विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक कैलाश चन्द्र थाना सिविल लाइंस द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार का0 संजीव कुमार द्वारा न्यायालय एडीजे-09/NDPS कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 02.02.2026 को न्यायालय एडीजे-09/NDPS कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त आशाराम को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि के दण्ड तथा 8000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार, लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिंह तथा तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र थाना सिविल लाइंस का योगदान सराहनीय रहा ।
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