पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट व गाली गलौच करने वाले 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को कुल 2000-2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना हजरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2015 धारा 323/324/504भादवि व 3 (1) द , ध st/sc एक्ट बनाम 1.रामनाथ पुत्र सुख्खी कश्यप 2.ओमेन्द्र पुत्र मदनपाल 3.उमेश पुत्र बलवीर सर्व निवासीगण ग्राम चंगासी थाना हजरतपुर जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी दातागंज श्री सुरेन्द्र कुमार त्यागी द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विनोद सिंह विष्ट द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पीए) एक्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 19.08.2025 को माननीय न्यायालय,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1.रामनाथ 2.ओमेन्द्र 3.उमेश उपरोक्त को धारा 324/34 भादवि के अपराध में प्रत्येक को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2,000-2,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 323/34 भादवि के अपराध में प्रत्येक को 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 504 भादवि के अपराध में प्रत्येक को 06 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है ।अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 3 (1) द,ध sc/st एक्ट में दोषमुक्त किया गया है । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनोद सिंह विष्ट तथा लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार तथा श्री ऐश्वर्य कुमार राजपूत एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी दातागंज श्री सुरेन्द्र कुमार त्यागी का योगदान सराहनीय रहा।
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