10:00 pm Saturday , 1 August 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन

> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2018 धारा 452/354/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम सादुल्लागंज थाना दातागंज जनपद बदायूँ की विवेचना निरीक्षक श्री कामेश कुमार सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल सिंह गंगवार थाना दातागंज द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 12.08.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र उपरोक्त को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रू0 जुर्माना एवं अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित, अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा 452 भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये जुर्माना अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल सिंह गंगवार थाना दातागंज तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी एवं विवेचक निरीक्षक कामेश कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।

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