रामा हॉस्पिटल विवाद: मृतक के परिजनों और अस्पताल कर्मियों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी
केशव गुप्ता
बदायूँ। शहर के इंद्रा चौक स्थित रामा हॉस्पिटल में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत के बाद हुए हंगामे और मारपीट के मामले में थाना सिविल लाइंस पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, ग्राम उपरैला थाना अलापुर निवासी राजवीर (32 वर्ष) 18 जुलाई 2026 को सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। 19 जुलाई को उसे इंद्रा चौक स्थित रामा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने ऑपरेशन के नाम पर पहले 1.60 लाख रुपये और बाद में 5 लाख रुपये जमा कराए। 28 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद परिजन राजवीर को घर ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।
मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण राजवीर की मृत्यु हुई। इसी को लेकर 29 जुलाई की देर रात परिजन शव को लेकर रामा हॉस्पिटल पहुंचे और अस्पताल के बाहर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अस्पताल कर्मियों और मृतक के परिजनों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते पथराव और मारपीट में बदल गई। घटना के कारण मार्ग भी अवरुद्ध हो गया।
सूचना पर पहुंची थाना सिविल लाइंस पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस ने इस मामले में मृतक के परिजन प्रेमचंद सहित चार नामजद तथा अस्पताल कर्मी इमरान, नौमान खान और 6-7 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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