> > पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले बाल अपचारी को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 304/2017 धारा 376D भा0द0वि0 व 5/6 पोक्सो एक्ट बनाम अकिल पुत्र शकील निवासी किशैरा थाना इस्लामनगर, बदायूँ की विवेचना निरीक्षक श्री राम नरेश माथुर द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अकुंश तौमर थाना इस्लामनगर द्वारा माननीय न्यायालय विशेष पोक्सो, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 11.07.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध बाल अपचारी अकिल पुत्र शकील उपरोक्त को धारा 5(E)/6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं कुल 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अकुंश तौमर थाना इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी एवं विवेचक निरीक्षक श्री राम नरेश माथुर का योगदान सराहनीय रहा ।
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