इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया फर्जी निकाह नामा, सुरक्षा की लगाई गुहार।
कोतवाली पुलिस की जांच में खुलासा निकला फर्जी।
उझानी बदांयू 22 जून।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच में फर्जी निकाह नामा लगा कर अपने को युवती का शौहर बता कर परेशान करने जांच में सहयोग ना करने में कोतवाली के वरिष्ठ निरीक्षक ने म्याऊं के एक कथित पति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है।
दर्ज रिपोर्ट में लिखा है कि बदांयू के म्याऊं निवासी आमीन पुत्र शाकिर हुसैन अपनी फुफेरी बहन को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाद दायर किया कि उक्त युवती से उसका निकाह हो चुका है, परिवार वाले हमारी जान के दुश्मन है हमारी जान-माल की
सुरक्षा की जाऐ।
हाईकोर्ट से उझानी कोतवाली पुलिस को जांच कर आख्या देने का आदेश हुआ। जांच अधिकारी सबइंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने प्रयागराज के निकाहनामे व निकाह कराने वाले क़ाज़ी को तलाश किया ,लेकिन उस नाम का क़ाज़ी उस पते पर नहीं मिला, इस आधार पर निकाहनामे को फर्जी माना गया। वहीं युवती ने भी निकाह से इंकार कर दिया।
आख्या कोर्ट में पेश करने के बाद उच्च न्यायालय से आदेश आया कि आरोपी को हिरासत में लेकर सही सिथ्ति का पता लगाया जाए। सबइंस्पेक्टर का तबादला होने पर अब जांच अधिकारी बरिष्ठ उपनिरीक्षक शिवकुमार ने दोबारा जांच शुरू की तो आमीन का कहीं अता-पता नहीं लगा। आखिरकार शिवकुमार ने आमीन के खिलाफ धारा 318( 4 ),338,336(3) 340(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया है।
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