*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोप में संलिप्त दो अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा कुल 75,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/2020, 82/2020 धारा 302/307/504 भा0द0वि0 एवं मु0अ0सं0 51/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1. धनवीर पुत्र रामभरोसे 2. आगेश पुत्र रामप्रकाश नि0गण ग्राम झण्डपुर थाना अलापुर बदायूँ की विवेचना निरीक्षक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश कुमार थाना अलापुर द्वारा मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 10-01-2025 को मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण धनवीर एवं आगेश उपरोक्त को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा तथा 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व धारा 504 भा0द0वि0 मे 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा मु0अ0सं0 51/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे 03 वर्ष के कारावास व 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा मु0अ0सं0 82/2020 मे 06 माह के कारावास व 10,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतीश कुमार यादव तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता एडीजीसी एवं विवेचक निरीक्षक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा का योगदान सराहनीय रहा ।