*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से अप्राकृतिक यौन अपराध के आरोपित अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 223/2017 धारा 377 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम मोरपाल पुत्र खानसहाय निवासी ग्राम खेड़ा जलालपुर थाना उसहैत जनपद बदायूँ की विवेचना नि0 श्री विनोद कुमार द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सौरभ शर्मा थाना उसहैत द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 08-01-2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त मोरपाल उपरोक्त को धारा 377 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषसिद्ध मोरपाल द्वारा जेल मे पूर्व मे व्यतीत की गयी अवधि उक्त सजा मे समायोजित की जायेगी। अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि मे से आधी धनराशि का संक्षय पीड़ित बालक को उसके चिकित्सा व्ययो और पुनर्वास की पूर्ति हेतु किया जायेगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सौरभ शर्मा थाना उसहैत तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जोहरी, श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री प्रदीप भारती एवं विवेचक नि0 श्री विनोद कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।