थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट बनाम तिलक सिंह पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम मदन जुड़ी थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 मनोज कुमार सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0 का0 जयप्रकाश थाना बिसौली द्वारा माननीय न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 19.02.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त तिलक उपरोक्त को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि के दण्ड तथा 15000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा । पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह तथा विवेचक उ0नि0 मनोज कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।
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