> *पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट व गाली गलौज के मामले में 02 अभि0गण को माननीय न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व प्रत्येक को 8000-8000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना कोतवाली पर पंजीकृत 317/2018 धारा 354/34,323/34 भादवि व 9/10 पॉक्सों एक्ट बनाम जतिन पुत्र आशाराम व विकास पुत्र आशाराम निवासी ग्राम शहबाजपुर थाना कोतवाली जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक श्री अंकुर कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार का0 आशीष कुमार द्वारा माननीय न्यायालय पॉक्सों कोर्ट 02 ,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 31.01.2026 को माननीय न्यायालय पॉक्सों कोर्ट 02 ,बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण जतिन व विकास को धारा 323/34 भादवि के अन्तर्गत दोषमुक्त किया गया है । तथा अभि0गण जतिन व विकास को धारा 354/34 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व कुल 3000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभि0गण उपरोक्त को 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । अभि0गण जतिन व विकास को धारा 9/10 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व कुल 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभि0गण उपरोक्त को 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 आशीष कुमार, लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा (एडीजीसी) तथा तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक श्री अंकुर कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।
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