बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत ग्राम न्याय सहायता अभियान के अंतर्गत पंचायत घर पर विधिक सेवा सहायता केंद्र ग्राम सभा में आयोजित किया
आसफपुर ( बदायूं ) – स्थानीय ग्राम पंचायत भवन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्राम न्याय सहायता अभियान के अंतर्गत विधिक सेवा सहायता केंद्र लगाया गया जिसमें
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्र न्यायाधीश शिव कुमारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक संगल ने बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह रोकने से संबंधित कानूनन
पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी । 
बाल विवाह कानूनन अपराध है बाल विवाह करने या करवाने पर संबंधित पक्षों , बैंड बाजे वाले , टैंट वाले अथवा मंत्रोच्चारण करने वाले आदि पर एक लाख रुपए का जुर्माना व दो साल तक की सजा का प्रावधान है ।
इस अवसर पर मंचासीन विधिक ज्ञाताओं ने स्थायी लोक अदालत से आम जन को होने वाले फायदे गिनाए ।
स्थायी लोक अदालत में मुकदमे के निस्तारण हेतु कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है व मामले से संबंधित पक्षकारों के समय व धन की बचत होती है ।
इस कार्यक्रम में नायब तहसीलदार सृजन यादव ए डी ओ भगवान किशोर , सचिव अवधेश कुमार , रोजगार सेवक सत्येंद्र कुमार शर्मा , स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हिमांशु कुमार , डॉक्टर सत्यपाल सिंह , डॉक्टर विशाल भारती , ए एन एम संध्या शर्मा , ग्राम प्रधान शिवजीत , देवेंद्र पाठक , सुमन सहित ग्राम वासी मौजूद रहे ।
बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम 27 नवंबर 2025 से आगामी 6 मार्च 2026 तक चलाया जाएगा ।
आसफपुर से दानवीर सिंह की रिपोर्ट

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