आज दिनांक 26.12.2025 को ग्राम लक्ष्मीपुर, थाना-बिसौली, तहसील-बिसौली जनपद बदायूँ में प्राइमरी स्कूल के सामने शमशेर खान की मार्केट की दुकान में स्थित मेडिकल स्टोर पर मय पुलिस बल छापामार कार्यवाही हेतु पहुँचे। मेडिकल स्टोर के काउण्टर पर एक व्यक्ति औषधियों का विक्रय करते पाया गया। पूछने पर उसने अपना नाम शाहे आलम पुत्र श्री समीम खान, निवासी-ग्राम छीतरपुर महरोला, पोस्ट-अल्लाहपुर समसपुर, इस्लामनगर, पोस्ट-इस्लामनगर जनपद बदायूँ 273723 बताया एवं स्वंय को औषधि विक्रय प्रतिष्ठान का स्वामी बताया। मेडिकल स्टोर में भारी मात्रा में एलोपैथिक औषधियाँ भण्डारित पायी गयीं। मेडिकल स्टोर स्वामी से औषधि विक्रय सम्बन्धी लाइसेन्स मांगे जाने पर उसने बताया कि उसके पास किसी प्रकार का कोई औषधि विक्रय लाईसेन्स नहीं है और न ही मेडिकल स्टोर में भण्डारित एलोपैथिक औषधियों के क्रय-विक्रय बीजक उपलब्ध हैं। शाहे आलम द्वारा कारित कार्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1945 की धारा 18(c)/27 का उल्लंघन है। मौके पर ही उपरोक्त अवैध एलोपैथिक औषधि विक्रय प्रतिष्ठान में भण्डारित समस्त ऐलोपैथिक औषधियों में से 04 संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित कर राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला उ०प्र० को भेजे जा रहे है। शेष भण्डारित एलोपैथिक औषधियों को मौके पर ही प्रपत्र 16 पर अंकित कर बोरों में भरकर सिलकर, सर्वसील मोहर किया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग रूपये 1,17,458.43 है। उक्त नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्ति उपरान्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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