थाना मुजरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 388/2016 धारा 366/376/376D भादवि बनाम 1.मुकेश पुत्र लाइकराम 2.सोरन 3.बदन सिंह पुत्रगण रामदयाल सर्व निवासीगण मुसेपुर थाना मुजरिया, बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतेन्द्र कुमार थाना मुजरिया द्वारा माननीय न्यायालय ADJ/FTC 01/CAW कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 31.07.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण मुकेश,सोरन,बदन सिंह उपरोक्त को धारा 366 भादवि के अपराध में 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 5000 – 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त मुकेश को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तगण सोरन व बदन सिहं उपरोक्त को आरोपित अन्तर्गत धारा 376D में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा जेल में पूर्व में बितायी गयी अवधि का अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजित किया जायेगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतेन्द्र कुमार थाना मुजरिया तथा लोक अभियोजक श्री मदनलाल राजपूत एवं विवेचक उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।
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