सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को आरोपी के रूप में जारी समन को रद्द कर दिया है। अदालत ने वर्ष 2015 में निचली अदालत द्वारा दिए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्हें समन जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, तब उसके बावजूद समन जारी करना उचित नहीं था। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। अब अंतिम फैसला सुनाते हुए उस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है।
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