LPG कनेक्शन ट्रांसफर अब आसान, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत।
परिजन की मृत्यु पर पुरानी सिक्योरिटी राशि पर ही होगा नामांतरण, नए कनेक्शन पर रोक जारी।
उझानी-बदांयू 15 मई 2026 ।
जिले के लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब गैस कनेक्शन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। विशेषकर परिजन की मृत्यु के बाद कनेक्शन ट्रांसफर में आ रही दिक्कतें दूर होंगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि नए दिशा-निर्देशों के तहत अब कनेक्शन धारक की मृत्यु होने पर उनके रक्त संबंधी बिना कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि जमा किए, पुरानी प्रतिभूति पर ही कनेक्शन अपने नाम करा सकेंगे। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, रिश्ते का प्रमाण और पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
गैर-रक्त संबंधियों को भी छूट।
यदि कोई उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम का कनेक्शन उपयोग कर रहा है, तो वह भी अब वैध रूप से अपने नाम ट्रांसफर करा सकता है। ऐसे मामलों में केवल पुरानी और वर्तमान सिक्योरिटी राशि का अंतर जमा करना होगा।
क्यों जरूरी था बदलाव
जिले में 8 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें से 6 लाख की केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि करीब 2 लाख उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी लंबित है। कई परिवार वर्षों से मृत परिजनों या परिचितों के नाम पर गैस कनेक्शन चला रहे थे, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
नए कनेक्शन पर रोक, ट्रांसफर जारी
वर्तमान में नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक है, लेकिन पुराने कनेक्शनों का ट्रांसफर सुचारू रूप से जारी रहेगा। विभाग का उद्देश्य हर घर में वैध कनेक्शन सुनिश्चित करना है ताकि भविष्य में तकनीकी या कागजी परेशानियों से बचा जा सके।
राजेश वार्ष्णेय एमके।

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