हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विधवा बहू ससुर से भी मांग सकती है गुजारा भत्ता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद भी महिला अपने ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार कानून में पहले से मौजूद है और कुछ शर्तों के तहत विधवा बहू इसे लागू कर सकती है।
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और सत्यवीर सिंह की पीठ ने कहा कि पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी मूल रूप से पति की होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह दायित्व ससुर पर भी आ सकता है।
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