>
थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 84/2023 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी ACT बनाम 1- तोताराम पुत्र मथुरा प्रसाद 2- दिनेश पुत्र तोताराम 3- उर्मिला पत्नी तोताराम निवासीगण ग्राम जरावन थाना बिल्सी जनपद बदायूं की विवेचना विवेचक क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 शिवांक शर्मा थाना बिल्सी द्वारा माननीय न्यायालय ADJ/FTC-01/CAW बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29.11.2025 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC-01/CAW बदायूँ द्वारा अभियुक्त दिनेश उपरोक्त को धारा 304बी भादवि के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 498ए भादवि के अपराध में अभियुक्त दिनेश उपरोक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 3000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त दिनेश को धारा 4 डीपी एक्ट के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त तोताराम व उर्मिला को धारा 498ए के अपराध में 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000-3000/-रु0 के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त तोताराम व उर्मिला को धारा 04 डीपी एक्ट के अपराध में 01-01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000-2000/-रु0 के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अभि0गण तोताराम,दिनेश एवं उर्मिला द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि उक्त सजा में समायोजित की जायेगी । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 शिवांक शर्मा थाना बिल्सी तथा लोक अभियोजक मदनलाल राजपूत एडीजीसी एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।
badaunexpress.com badaunexpress.com | www.badaunexpress.com
