भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अधीन विभिन्न सोवनी सूचनाओं से अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण (पुरानी सीआरपी.सी. 1973 की धारा 144)
विश्वारा/समाधान हो चुका है, कि नाह दिसम्बर 2025 एवं जनवरी 2020 में पूर्णिमा, गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, चौधरीबरण सिंह का जन्म दिवस, किसमस के नव वर्ष, हजरत अली जन्म दिवस, मकर संक्रान्ति, स्वेहरी, पोगार, बसन्त पंचमी, गणतन्त्र दिवस, आदि के त्यौहार मनाये जाने है। उक्त परिपेक्ष्य में यह संम्भय है कि कतिपय अराजक समाज बिरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत्त, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरसता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रवास कर सकते है, जिसके कारण लोकशानित भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त सुवनाओं से में पूर्णतया संतुष्ट हूँ एवं मेरा समाधान हो गया है कि ऐसे जन विरोधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाना आवश्यक है।
अतः में अरुण कुमार अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) बदायूँ भारतीय नागरिक सुखा संहिता 2023 को बारा 163 के अधीन प्रदत्ता अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ की सीमा में प्रवेश करने बाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथ्य विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नवत् निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित करता हूँ-
1- किसी भी सार्वजानिक स्थान पर पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, परन्तु यह प्रतिचंन्ध धार्मिक त्यौहारों/शोभा यात्राओं एवं सरकारी प्रतिष्ठानों पर सरकारी नवर्य के निष्पादन हेतु एकत्र हुए सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
किसी भी सार्बजनिक स्थान पर कोई भी जन सभा/जलसा/जुलूस /भरना प्रदर्शन दिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जावेगा। भविष्य में जुलूसों/शोभायात्राओं/जलसों/उसे/कथा/कीर्तन/जागरण/यात्रा/जत्थाआदि हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु सवाम अधिकारी मुलिस अधिकारी द्वारा वांछित सभी दर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होमा।
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परीक्षा केन्द्रों के आस-पास धानि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोगाईल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं बाई०टी० गजेट्स में जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। परीक्षा की समाप्ति राक किसी भी अन्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाय। अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने तथा प्रश्न-पत्रों को रख-रखाव एवं उनके संचारण के मध्य समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासन /पुलिस बल उपलब्ध कराया जाय।
कोई भी व्यक्ति शासकीय ड्यूटी कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा। कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में पठन-पाठन सामग्री, सैल्यूलर फौन कैलकुलेटर, माचिस,
ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, टेबलेट अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी०गजेट्स एवं आदि नहीं ले जायेगा एवं परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का
प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। कोई भी भी व्यक्ति प्रश्नपत्रों की गोपनीयता परीक्षा पूर्व गंग नाहीं करेगा।
कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन, विलय अथ अथवा वितरण नहीं करेगा।
प्रकाश एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं वारोध में परीक्षा की तिथियों से फोटो NMS Dhara 344 केन्द्रों के 500 मीटर पुकान, साइबर कैफे तथा
OKEN स्कैनर से स्कैन किया गया
परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 लागू है। जो भी व्यक्ति उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो तन व्यक्तियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अगल में लायी जायेगी।
चूंकि यह आदेश जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा यह आदेश उन समरत व्यक्तियों को सम्बोधित किये जाते है, जिन पर व्यवहारिक रूप से व्यक्तिगत सामील कराया जाना सम्भव नहीं है, अतः वह आदेश एकपक्षीय रूप से भारित किया जा रहा है। इस आदेश का प्रचार प्रसार समस्त थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मुनादी कराकर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में व्यनि विस्तारक यंत्रों द्वारा नोटिस बोर्ड पर घरपानगी द्वारा तथा सहायक निदेशक सूचना द्वारा समाबार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराया जायेगा, उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दिनांक
01-12-2025 से दिनांक 27-01-2026 तक प्रभावी होगा। उक्त आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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