10:22 pm Tuesday , 21 July 2026
BREAKING NEWS

ऑपरेशन कन्विक्शन

*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कारावास सजा एवं 50,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* ।

थाना कादरचौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 533/2014 धारा 304 भादवि बनाम महेन्द्र पुत्र रामेश्वर निवासी कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक चन्द्रपाल सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 द्वितीय, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 हरिओम थाना कादरचौक द्वारा मा0 न्यायालय डी0जे0 कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 27-02-2025 को मा0 न्यायालय,बदायूँ द्वारा अभियुक्त महेन्द्र उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304 भाग दो भादवि के तहत 07 वर्ष की सजा व 50,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दोषसिद्ध अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा व जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 हरिओम तथा लोक अभियोजक अनिल कुमार राठौर एवं विवेचक उप निरीक्षक चन्द्रपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।

विज्ञापन एक्सप्रेस
No posts found.