4:27 pm Thursday , 30 July 2026
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29 सितम्बर तक जनपद में धारा-163 लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक

बदायूं, 30 जुलाई। जनपद में आगामी पर्व-त्योहारों, धार्मिक आयोजनों एवं विभिन्न परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश 31 जुलाई, 2026 से 29 सितम्बर, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार ने बताया कि इस अवधि में श्रावण मास, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद-उल-मिलाद (बारावफात), चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा और अनंत चतुर्दशी सहित विभिन्न पर्वों तथा परीक्षाओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन एवं अन्य सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी पूर्व अनुमति लेना तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाना भी निषिद्ध रहेगा। परीक्षा संबंधी गोपनीय सामग्री के अवैध प्रकाशन, वितरण तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एडीएम (प्रशासन) ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें और शांति, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

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