उझानी में मकान पर कब्जे का आरोप, कोर्ट के आदेश पर चार भांजों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज।
उझानी (बदायूं) 13 जून ।
मोहल्ला नझियाई में मकान खाली न करने और फर्जी दस्तावेजों से कब्जा करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार सगे भांजों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों ने मामा के मकान पर अपना नाम से बिजली कनेक्शन और आधार कार्ड बनवा लिए।
मोहल्ला नझियाई निवासी मोहम्मद इब्राहिम पुत्र अब्दुल रहीम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया। इब्राहिम के अनुसार उन्होंने 12 अप्रैल 1984 को भाइयों मोहम्मद अहमद, मोहम्मद याशीन और मोहम्मद फारुख के साथ खसरा संख्या 725 की 3 बिसवा जमीन रोशनलाल, लालाराम व नन्दराम से खरीदी थी। बंटवारे के बाद सभी ने अपने हिस्से में मकान बना लिए। इब्राहिम का दूसरा मकान होने के कारण उन्होंने अपना हिस्सा बहन उमर बानो पत्नी बाबू व उनके चार बेटों राशिद, नासिर, ताहिर और शहनवाज को रहने के लिए दे दिया था। शर्त थी कि जरूरत पड़ने पर मकान खाली करना होगा।
इब्राहिम का आरोप है कि करीब 3 माह पूर्व जब उन्होंने मकान खाली करने को कहा तो चारों भांजों ने साफ इनकार कर दिया। आरोपियों ने कहा कि अब वे ही मकान के मालिक हैं। जांच करने पर पता चला कि आरोपियों ने मकान को अपना बताकर अपने नाम से बिजली कनेक्शन ले लिया और आधार कार्ड में भी वही पता दर्ज करा लिया।
पीड़ित के अनुसार 4 मई 2026 की रात 8 बजे जब वह मकान खाली कराने गए तो चारों आरोपियों ने गाली-गलौज कर मारपीट की और धमकी दी कि मकान उनके नाम कर दो वरना जान से मार देंगे। थाने में सुनवाई न होने पर उन्होंने 7 मई को एसएसपी को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
मजबूर होकर इब्राहिम ने धारा 173(4) BNSS के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर उझानी पुलिस ने आरोपी राशिद, नासिर, ताहिर और शहनवाज पुत्रगण बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राजेश वार्ष्णेय एमके।

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