11:29 pm Tuesday , 21 July 2026
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष कारावास, 40 हजार का अर्थदंड

बदायूं

ऑपरेशन कन्विक्शन में बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष का कठोर कारावास, 40 हजार का अर्थदंड

बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और सशक्त अभियोजन के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना हजरतपुर क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा संख्या 38/2017 में अभियुक्त दानवीर यादव पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम ग्योती थाना हजरतपुर पर अपहरण, बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार यादव द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन में इस मुकदमे को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग के समन्वय से लगातार प्रभावी पैरवी कराई गई। पैरोकार आरक्षी विनोद सिंह और लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा की सशक्त दलीलों के आधार पर पॉक्सो-02 कोर्ट, बदायूँ ने अभियुक्त दानवीर को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 40,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस विभाग ने मामले में उत्कृष्ट पैरवी करने वाले विवेचक, पैरोकार एवं अभियोजन अधिकारी के कार्य की सराहना की है।

केशव गुप्ता

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