नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू, लेकिन आरक्षण अभी नहीं मिलेगा
केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है। इसके साथ ही संसद में इसके संशोधन पर तीन दिनों की बहस भी शुरू हो गई है।
हालांकि कानून लागू होने के बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। यह प्रावधान जनगणना 2027 और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा।
वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब कानून लागू ही नहीं हुआ था, तो उसमें संशोधन बिल पहले कैसे पेश कर दिया गया।
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