11:39 am Monday , 20 July 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन

> *पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के मामले में एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व कुल 6000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

थाना बिल्सी पर पंजीकृत 73/18 धारा 302/34,201 भादवि बनाम शहजादे पुत्र लियाकत अली निवासी गुधनी थाना बिल्सी जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक निरीक्षक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार का0 विक्की धामा द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 31.01.2026 को माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश कोर्ट,बदायूँ द्वारा अभियुक्त शहजादे उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि के अपराध के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा व 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त शहजादे उपरोक्त को धारा 201 भादवि के अपराध के अन्तर्गत 07 वर्ष के कारावास की सजा व 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त की समस्त सजायें साथ-साथ चलेंगी । दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विक्की धामा, लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार राठौर (डीजीसी) तथा तत्कालीन विवेचक निरीक्षक श्री कृष्ण गोपाल शर्मा का योगदान सराहनीय रहा ।

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