1:27 am Wednesday , 22 July 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन

उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 3000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

थाना हजरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2023 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट बनाम रामगुलाम पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खिरकन नंगला थाना हजरतपुर जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक श्री वसीम खाँ थाना हजरतपुर द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार का0 विनोद द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 31.01.2026 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट,बदायूँ द्वारा अभियुक्त रामगुलाम उपरोक्त को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बितायी गई अवधि के दण्ड से दण्डित किया गया तथा 3000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनोद, लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिंह तथा तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक श्री वसीम खां थाना हजरतपुर का योगदान सराहनीय रहा ।

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