जब्त खाद्यान्न की नीलामी 12 को होगी
बिल्सी। अपर जिलाधिकारी बदायूं के न्यायालय से एक वाद सरकार बनाम सतीश चन्द्र में पारित आदेश के अनुपालन में जब्त खाद्यान्न की सार्वजनिक नीलामी प्रस्तावित है। उ०प्र० आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम 1955 के अंतर्गत 47 कुंतल 30 किलो गेहूं, 31 कुंतल 70 किलो चावल एवं 3 कुंतल 40 किलो 80 ग्राम चीनी को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है। यह खाद्यान्न उचित दर विक्रेता ओमपाल ग्राम नागरझूना की सुपुर्दगी में था। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के समक्ष नीलामी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। नीलामी 12 जनवरी को कृषि उत्पादन मंडी समिति बिल्सी में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी पूर्ति निरीक्षक धीरज कुमार गुप्ता ने दी है।
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