*> पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के 05 अभियुक्तगणो को माननीय न्यायालय द्वारा 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 10,000- 10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 406/2009 धारा 2/3 G.ACT बनाम 1. छत्रपाल पुत्र रामभीरव 2. भगवान सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम तारापुर थाना सहावर जनपद काशीरामनगर 3.पुत्तन सिंह पुत्र भीमसेन निवासी ग्राम बन्नी ठकपुरा थाना बिल्सी बदायूं 4. गिरीश पुत्र जयराम (पत्रावली पाठक ) 5.चालक सिंह पुत्र दानसहाय ( मृत्यु दौरान विवरण) 6. शिव सिंह पुत्र रोशन सिंह यादव निवासी ग्राम इकलहरी थाना सिविललाइन बदायूँ की विवेचना नि0 श्री भरत कुमार गौतम द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 रोहित थाना उघैती द्वारा माननीय न्यायालय ADJ 02/गैंगस्टर कोर्ट जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 10.12.2025 को माननीय न्यायालय ADJ 02/गैंगस्टर कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 2/3 G.ACT में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड एवं प्रत्येक को 10,000- 10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 रोहित थाना उघैती तथा लोक अभियोजक श्री सुभाष चन्द्र शर्मा तथा विवेचक नि0 श्री भरत कुमार गौतम का योगदान सराहनीय रहा।
*सोशल मीडिया सेल*
*जनपद बदायूँ ।*
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