10:17 pm Saturday , 1 August 2026
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मूसाझाग पर पंजीकृत अभियोग में कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

थाना मूसाझाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 440/17 धारा 363/366/376 भादवि तथा 3/4 पॉक्सों एक्ट बनाम अनिल पुत्र बालकराम निवासी किसरुआ थाना मूसाझाग, बदायूँ की विवेचना उ0नि0 अशोक कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार म0हे0का0 इन्द्रावती थाना मूसाझाग द्वारा माननीय न्यायालय पॉक्सों 02 कोर्ट जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03.12.2025 को माननीय न्यायालय पॉक्सों 02 कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त अनिल उपरोक्त को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । अभियुक्त अनिल उपरोक्त को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड एवं 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । अभियुक्त अनिल उपरोक्त को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड एवं 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। अभियुक्त उपरोक्त को धारा ¾ पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी । अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा कीअवधि में समायोजित की जायेगी ।अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीडिता को दी जायेगी। पैरवी करने वाले पैरोकार म0हे0का0 इन्द्रावती थाना मूसाझाग तथा लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा तथा विवेचक उ0नि0 श्री अशोक कुमार का योगदान सराहनीय रहा।

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