8:12 pm Monday , 19 May 2025
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बिसौली – बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोप में आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या करने के आरोप में संलिप्त 03 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को एक-एक लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 381/2014,410/14,411/14 धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1- अवनेश पुत्र नत्थू 2- ठाकुर पुत्र सिंभल 3- धर्मेन्द्र पुत्र कंचन निवासीगण ग्राम शेखुपुरा थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री सतीश यादव थाना बिसौली द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 902 जयप्रकाश थाना बिसौली द्वारा मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03-05-2025 को मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ द्वारा अभियुक्त अवनेश उपरोक्त को आजीवन कारावास व 100000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त अवनेश को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा तथा 3/25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त अवनेश को 02 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त धर्मैन्द्र उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास व 100000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अभियुक्त ठाकुर उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास व 100000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 902 जयप्रकाश थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता (एडीजीसी) एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री सतीश यादव थाना बिसौली का योगदान सराहनीय रहा।