5:50 pm Thursday , 23 July 2026
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बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से आजीवन कारावास की सजा तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या करने वाले 04 अभि0गण को माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट,बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को दस-दस हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 808/13 धारा 302/34 भादवि बनाम 1- तुलाराम पुत्र राजाराम 2- नन्हे पुत्र राजाराम 3- गोपाल पुत्र प्रकाश 4- बुद्धपाल पुत्र प्रकाश निवासीगण ग्राम सलेमपुर थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक निरीक्षक श्री अशोक कुमार द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश कुमार थाना अलापुर द्वारा मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 25-03-2025 को मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण तुलाराम,नन्हें,गोपाल तथा बुद्धपाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास व प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। जेल से बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतीश कुमार तथा लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार राठोर एवं विवेचक निरीक्षक श्री अशोक कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।

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