नई दिल्ली से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें शिफ्टिंग पर रोक लगाई गई थी।
राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में ही हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया था। नए परिसर के लिए 26 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह जमीन हाईकोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए हैं
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