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रायपुर उपभोक्ता आयोग का आदेश – E20 से इंजन खराब होने पर कंपनी देगी मरम्मत का खर्च और मुआवजा।
रायपुर 16 जुलाई।
E20 पेट्रोल को लेकर देशभर में चल रहे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने वाहन मालिक के पक्ष में फैसला देते हुए कार कंपनी और डीलर को हर्जाना देने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता ने आयोग में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी कार का इंजन खराब हो गया। कार में बार-बार एक ही तकनीकी समस्या आ रही थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि कंपनी ने E20 के इस्तेमाल को लेकर पहले से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी।
मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने कार कंपनी और डीलर दोनों को दोषी माना। आयोग ने आदेश दिया कि कंपनी वाहन की मरम्मत का पूरा खर्च वहन करे और साथ ही उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा भी दे।
आयोग ने कहा कि कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राहकों को नए ईंधन मानकों के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में पहले से अवगत कराएं।
इस फैसले को E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले लाखों वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले बढ़ सकते हैं।
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