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14 साल पुराने मारपीट के मामले में 4 साल की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन: 14 साल पुराने मारपीट के मामले में आरोपी को 4 साल की सजा, ₹25,000 का अर्थदंड

बदायूं, 10 जुलाई 2026।
उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से वर्ष 2012 के एक मारपीट के मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

यह मामला थाना उझानी पर दर्ज मु.अ.सं. 452/2012 से संबंधित है। विवेचना उपनिरीक्षक वेदपाल सिंह द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र एडीजे-06 न्यायालय, बदायूँ में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल तथा पैरोकार कांस्टेबल पिन्टू शर्मा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।

माननीय न्यायालय ने 10 जुलाई 2026 को अभियुक्त सुआलाल पुत्र बदन सिंह यादव, निवासी ग्राम सकतपुर, थाना दातागंज, जनपद बदायूँ को दोषी ठहराते हुए—

धारा 323/34 भादवि में 6 माह के कारावास की सजा।
धारा 325/34 भादवि में 4 वर्ष के साधारण कारावास की सजा।
साथ ही ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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