बिल्सी -मृत ताऊ के फर्जी हस्ताक्षर से बनाई वसीयत, 12 बीघा जमीन हड़पने का आरोप।
कोर्ट के आदेश पर बिल्सी थाने में दर्ज हुआ केस, आरोपी ने खुद को बताया दत्तक पुत्र।
बदांयू 30 जून।
बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव बेहटा गुसाईं में मृत व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर कर वसीयत बनाने और 12 बीघा जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को मृतक का दत्तक पुत्र बताकर तहसील में कूटरचित वसीयत पेश कर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करा लिया। कोर्ट के आदेश पर बिल्सी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
बेहटा गुसाईं निवासी सुरेंद्र पाठक पुत्र स्व. ज्ञानचंद्र पाठक ने बताया कि उनके ताऊ नाथूराम शर्मा पुत्र पन्नालाल शर्मा की मृत्यु 13.05.1995 को हो चुकी है। ताऊ के नाम गांव में लगभग 12 बीघा जमीन, एक मकान और एक घेर है। उनके कोई बेटा नहीं था, केवल बेटियां थीं। बेटियों ने पिता की संपत्ति देखभाल के लिए सुरेंद्र के सगे भाई महेंद्र पाल पाठक को दी थी।
लगभग एक माह पहले सुरेंद्र को पता चला कि भाई महेंद्र पाल ने ताऊ की एक बीघा जमीन बेच दी है। तहेरी बहन रीता शर्मा ने तहसील में जानकारी की तो पता चला कि महेंद्र पाल ने मृत ताऊ नाथूराम के फर्जी हस्ताक्षर कर 10.05.1995 को एक अपंजीकृत फर्जी वसीयत बनाई है। यह वसीयत सादे कागज पर थी। इसी कूटरचित वसीयत के आधार पर महेंद्र पाल ने खुद को नाथूराम का दत्तक पुत्र दर्शाकर तहसीलदार सहसवान के समक्ष पेश कर खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया।
सुरेंद्र ने बताया कि 02.05.2026 को सुबह 10 बजे वह और बहन रीता शर्मा महेंद्र पाल से फर्जी वसीयत के आधार पर नाम दर्ज कराने के बारे में पूछने गए। आरोप है कि महेंद्र पाल ने दोनों के साथ अभद्र व्यवहार किया और कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित सुरेंद्र पाठक ने धारा-173(4) बीएनएसएस के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बदायूं के आदेश पर अब बिल्सी थाने में महेंद्र पाल पाठक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच उपनिरीक्षक संजीव कुमार कर रहे हैं।
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