बदायूं
ऑपरेशन कन्विक्शन: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, पीड़िता को मिलेगी 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति
केशव गुप्ता
बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन में प्रभावी पैरवी और सशक्त अभियोजन के चलते दुष्कर्म के एक मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला थाना बिल्सी में वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 302/2021 से संबंधित है। अभियुक्त नरेश कुमार पुत्र हेमराज जाटव निवासी ग्राम खौसारा, थाना बिल्सी पर अपहरण और दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना निरीक्षक अनिल कुमार राणा द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इस मुकदमे को चिन्हित कर मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और थाना बिल्सी पुलिस के बीच समन्वय स्थापित किया गया। पैरोकार कांस्टेबल विक्की और कांस्टेबल शिवांक द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, बदायूँ ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त नरेश कुमार को धारा 376(1) आईपीसी के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 363 आईपीसी के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश भी दिए हैं।
अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इस सफल पैरवी में विवेचक निरीक्षक अनिल कुमार राणा, लोक अभियोजक अमौल जौहरी, पैरोकार कांस्टेबल विक्की एवं कांस्टेबल शिवांक की भूमिका सराहनीय रही।

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