1:35 pm Sunday , 19 July 2026
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हत्या के प्रयास के दोषी को उम्रकैद, 30 हजार का जुर्माना

ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता: हत्या के प्रयास के दोषी को उम्रकैद, 30 हजार का जुर्माना

बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत बदायूँ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना इस्लामनगर क्षेत्र में हत्या के प्रयास और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े गंभीर मामले में प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला वर्ष 2020 का है, जिसमें थाना इस्लामनगर पर मु0अ0सं0 137/2020 धारा 323, 307, 504 भादवि, धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट तथा मु0अ0सं0 149/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत ग्राम सैफुल्लागंज निवासी यादवीर पुत्र रामफल के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बिल्सी श्री संजय कुमार रेड्डी द्वारा पूरी कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में इस मुकदमे को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल बदायूँ एवं पैरोकार आरक्षी अकुंश तोमर द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।
माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट बदायूँ ने दोषी यादवीर को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दो वर्ष कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 504 भादवि में एक वर्ष कठोर कारावास तथा धारा 323 भादवि में छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस विभाग ने इस सफल पैरवी में योगदान देने वाले विवेचक पूर्व क्षेत्राधिकारी बिल्सी श्री संजय कुमार रेड्डी, पैरोकार आरक्षी अकुंश तोमर तथा लोक अभियोजक श्री ए.के. राजपूत एवं जितेंद्र कुमार की सराहना की है।
इस कार्रवाई को बदायूँ पुलिस की प्रभावी मॉनिटरिंग और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।

केशव गुप्ता

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