बदांयू में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म: दोषी विवेक को 20 साल की सजा, 62 हजार जुर्माना।
बदायूं, 8 मई 2026 ।
बदायूं की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। अपर जिला जज व पॉक्सो एक्ट (कक्ष-तीन) की न्यायाधीश नीलांजना ने आरोपी विवेक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 62 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।
अभियोजन के अनुसार, घटना 3 सितंबर 2024 को थाना जरीफनगर क्षेत्र के एक गांव की है। दोषी विवेक पुत्र रवि शंकर ने 13 वर्षीय छात्रा के स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य से कहा कि “इसके पापा बुला रहे हैं”। इसके बाद वह छात्रा को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया और गाड़ी की पिछली सीट पर उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब एक घंटे बाद आरोपी ने पीड़िता को गांव के बाहर छोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी।

डरी-सहमी छात्रा घर पहुंची और 4 सितंबर 2024 की सुबह अपनी मां को पूरी घटना बताई। पीड़िता की मां ने उसी दिन थाना जरीफनगर में तहरीर दी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने विवेक को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। गुरुवार को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं और कठोर सजा जरूरी है।
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