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चुनाव आयोग का चला चाबुक। 2022 का लड़े थे विधानसभा चुनाव।
बदांयू 6 मार्च।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने वाले बदांयू जिले के छह प्रत्याशियों को तय समय में चुनावी खर्च का विवरण जमा न करने पर चुनाव आयोग ने तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस अवधि में वे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने संबंधित छह अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अयोग्य कर दिया गया है। इस अवधि में ये अभ्यर्थी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
चुनाव अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत बिसौली से चुनाव लडे सुरेन्द्र कुमार व प्रज्ञा यशौदा वहीं दातागंज विधानसभा चुनाव लडे ओमवीर व मुन्ना लाल इसी तरह शेखूपुर विधानसभा से ममता देवी एंव सहसवान से अनिल कुमार को निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने चुनाव खर्च का पूरा लेखा और वाउचर नियमानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा ना करने पर चुनाव आयोग का डंडा चला है।
आयोग की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद चुनाव लडे प्रत्याशीयों ने न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद आयोग ने विधिक प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की।





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