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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। शंकराचार्य के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसमें उन्हें निर्दोष बताया गया है और पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है।
इस मामले में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हाईकोर्ट के फैसले का इतंजार करना होगा।





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