8:25 pm Wednesday , 22 July 2026
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सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में कारावास व अर्थदण्ड

सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1322/17 धारा 308/24,323/24,324/34,504,506 IPCबनाम 1.सिराज 2.नियाज पुत्रगण मोईनुद्दीन 3. एजाज 4.सोहेब पुत्रगण सिराज निवासीगण ग्राम सागरताल नवादा थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 शमीम हैदर द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना सिविललाइन द्वारा न्यायालय एडीजे-10 कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 21.02.2026 को न्यायालय एडीजे-10 कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1.सिराज 2.नियाज 3. एजाज 4.सोहेब उपरोक्त को धारा 308/34 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावासा की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 323/34 भादवि के अन्तर्गत 01 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावासा की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 324/34 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावासा की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 506 भादवि के अन्तर्गत 01 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावासा की सजा भुगतनी होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना सिविलाइन तथा लोक अभियोजक सुधीर मिश्रा तथा विवेचक उ0नि0 शमीम हैदर का योगदान सराहनीय रहा ।

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