8:29 pm Tuesday , 21 July 2026
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जरीफनगर पर पंजीकृत अभियोग में जेल में बितायी अवधि की सजा तथा अर्थदण्ड

जरीफनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 236/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व धारा 420/467/468/471/414 भादवि व 3/25 (1-बी) आर्म्स एक्ट बनाम जयवीर पुत्र दंगल सिंह निवासी बस्तोई सीकरी थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 अर्जुन सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विनोद थाना जरीफनगर द्वारा माननीय न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 13.02.2026 को न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त जयवीर उपरोक्त को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा तथा 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा । अभियुक्त जयवीर उपरोक्त को धारा 414 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा तथा 500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा । अभियुक्त जयवीर उपरोक्त को धारा 420 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा तथा 500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा । अभियुक्त जयवीर उपरोक्त को धारा 467 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा तथा 500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा । अभियुक्त जयवीर उपरोक्त को धारा 468 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा तथा 500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा । अभियुक्त जयवीर उपरोक्त को धारा 471 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा तथा 500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा । अभियुक्त जयवीर उपरोक्त को धारा आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा तथा 500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगेगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनोद तथा लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिंह तथा विवेचक उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

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