थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 209/19 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम धर्मपाल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी मंशारामपुर थाना अलीगंज जनपद बरेली की विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक चन्द्रपाल सिंह थाना वजीरगंज द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार का0 श्रवेन्द्र कुमार थाना वजीगंज द्वारा न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03.02.2026 को न्यायालय एडीजे-09/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मपाल सिंह को धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि के सजा से दण्डित किया गया तता 28000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 श्रवेन्द्र कुमार थाना वजीरगंज , लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह तथा तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक चन्द्रपाल सिंह थाना वजीरगंज का योगदान सराहनीय रहा ।
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