थाना बिनावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 742/2017 धारा 304 भादवि बनाम महावीर पुत्र रामसहाय निवासी चन्दौरा थाना बिनावर जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 संजय राम द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार मुख्य आरक्षी राहतबेग थाना बिनावर द्वारा न्यायालय ए0डी0जे0- 10 कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय ए0डी0जे0- 10 कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त महावीर उपरोक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा एवं विवेचक उ0नि0 संजय राम व पैरवी करने वाले पैरोकार मुख्य आरक्षी राहतबेग थाना बिनावर का योगदान सराहनीय रहा ।
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