बिनावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160A/12 धारा 324/323/504/506 भादवि बनाम 1.देशराज 2. पप्पू पुत्र गण मुन्नालाल निवासी ग्राम कुण्डरा थाना बिनावर जनपद की विवेचना उप निरीक्षक विशुन दयाल थाना बिनावर द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 भागेश कुमार थाना बिनावर द्वारा माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनाँक 30.08.2025 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त देशराज व पप्पू उपरोक्त को धारा 324/323504/506 भादवि के अपराध के अन्तर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 4,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 भागेश कुमार थाना बिनावर तथा लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता तथा विवेचक उप निरीक्षक विशुन दयाल का योगदान सराहनीय रहा।




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