6:39 am Saturday , 1 August 2026
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मुजरिया पर पंजीकृत दहेज हत्या में सजा एवं अर्थदण्ड

> पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या में संलिप्त 03 अभि0गण को 10-10 वर्ष की सजा एवं प्रत्येक को 14000-14000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना मुजरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 462/2013 धारा 498ए/304बी भादवि व 34 भादवि एवं ¾ दहेज अधिनियम बनाम 1- महेश पुत्र प्यारेलाल 2- वीरेश पुत्र महेश 3- मुन्नी देवी पुत्र महेश निवासीगण ग्राम मुसेपुर थाना मुजरिया जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री श्योराज सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतेन्द्र कुमार थाना मुजरिया द्वारा माननीय न्यायालय ADJ FTC 1/CAW कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29.07.2025 को ADJ FTC 1/CAW कोर्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त महेश उपरोक्त को धारा 304 बी भादवि के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास से एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त वीरेश उपरोक्त को धारा 304 बी भादवि के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास से एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त मुन्नीदेवी उपरोक्त को धारा 304 बी भादवि के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास से एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त महेश उपरोक्त को धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधि के अपराध में 01 वर्ष के कारावास से एवं 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।दोषसिद्ध अभियुक्त वीरेश उपरोक्त को धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधि के अपराध में 01 वर्ष के कारावास से एवं 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।दोषसिद्ध अभियुक्त मुन्नी देवी उपरोक्त को धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधि के अपराध में 01 वर्ष के कारावास से एवं 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध अभियुक्त महेश,वीरेश एवं मुन्नी देवी उपरोक्त को धारा 498 ए भादवि के अपराध में 01 वर्ष के कारावास से एवं 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस अभियोग में अभियुक्त महेश,वीरेश,मुन्नी देवी द्वारा पूर्व में बितायी गयी अवधि का अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध धारा 428 दण्ड प्रति संहिता के अंतर्गत मुजरा किया जायेगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतेन्द्र कुमार थाना मुजरिया तथा लोक अभियोजक श्री मदनलाल राजपूत एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री श्योराज सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।

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